आगरा: एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आगरा में टीपी नगर में टीएनटी मोटर्स का शोरूम है। शोरूम के मालिक गुरुनाम सिंह हैं। हाथरस निवासी विकास बाबू भदौरिया ने उपभोक्ता आयोग द्वितीय में मुकदमे के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप था कि उन्होंने टीएनटी मोटर्स, बाईपास रोड से 31 मार्च 2017 को यूएन लोहिया टू व्हीलर कंपनी की बाइक खरीदी थी। तब शोरूम पर कर्मचारियों ने बताया था कि यह बाइक काफी अच्छी है। दो साल की गारंटी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, विकास के अनुसार, मौखिक रूप से बताया गया कि बाइक सही नहीं चली तो रुपये वापस कर देंगे। तब विक्रेता ने कहा, कि अगर बाइक खरीदोगे तो गारंटी पर यह सब लिखकर देंगे। विकास बाबू ने 2.31 लाख रुपये में बाइक खरीद ली।
आरोप है कि कंपनी ने बाइक की कीमत कागजों में 1,80,396 रुपये दिखाई। ट्रांसपोर्ट के 20 हजार रुपये लिए। इसके बावजूद कंपनी ने गारंटी कार्ड और नियमावली प्रपत्र नहीं दिए।
इसके बाद बाइक का सेल्फ स्टार्ट का बटन काम नहीं किया। तब कंपनी ने दूसरी बाइक दी। इसमें भी सेल्फ स्टार्ट की समस्या आई। फिर कंपनी ने तीसरी बाइक दी। सेल्फ की समस्या इसमें भी वही रही।
विकास ने शिकायत की तो कंपनी ने सुनवाई नहीं की। बल्कि बाइक को कंपनी में खड़ी करवा लिया। फिर न तो नई बाइक दी, न रकम दी। इसके बावजूद वह किश्त चुकाते रहे।
इसके बाद उन्हें छह अक्तूबर 2017 को उन्हें एक नोटिस मिला। इसमें कहा गया था कि बाइक शोरूम पर है, इसे ले जाएं। अगर ऐसा नहीं किया तो ढाई सौ रुपये हर दिन का चार्ज लगेगा। वह शोरूम पर पहुंचे तो फिर से सेल्फ की दिक्कत थी।
ये दिया गया आदेश
मामले में उपभोक्ता आयोग द्वितीय के अध्यक्ष आशुतोष, सदस्य पारूल कौशिक और राजीव सिंह ने विकास का वाद स्वीकार किया। टीएनटी मोटर्स के मालिक गुरुनाम सिंह और नई दिल्ली की यूएन लोहिया टू व्हीलर प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर को आदेश दिया कि 199620 रुपये के अलावा शारीरिक, मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 25 हजार रुपये दिए जाएं।