उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलडोज़र के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दाख़िल किया है. बीबीसी को मिली हलफ़नामे के मुताबिक़ उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि जमीयत ग़ैर क़ानूनी काम करने वाले बिल्डर्स को बचाने की योजना बना रही है और इसके लिए वो याचिकाएँ दाखिल करवा रही है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीयत की याचिका को रद्द करने की मांग की है. उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने हलफ़नामे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि जमीयत उलेमा ए हिंद छद्म याचिकाएँ दाखिल करा रहा है. हलफ़नामे में यूपी सरकार ने ये भी कहा है कि कानपुर में जिन दो लोगों की संपत्तियों को आंशिक रूप से तोड़ा गया है, उन्होंने ख़ुद अवैध निर्माण की बात स्वीकार की थी.
सुप्रीम कोर्ट को आज इस मामले में सुनवाई करनी है. पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिंसा हुई थी. इसके बाद बुलडोज़र से हुई कार्रवाई को लेकर जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और कहा था कि हिंसा को लेकर एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है.
बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर जून में उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हिंसा हुई थी. इसके बाद यूपी में बुलडोज़र से कार्रवाई हुई थी. यूपी सरकार का दावा था कि ये कार्रवाई अवैध निर्माण पर हुई थी लेकिन जमीयत का आरोप है कि एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है.
-एजेंसी