संभल की जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की गई, जिसमें मस्जिद कमेटी ने रंगाई-पुताई कराने की अनुमति मांगी थी।
हाईकोर्ट ने इस मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए फिलहाल मस्जिद की केवल सफाई की अनुमति दी है, लेकिन रंगाई-पुताई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से कहा कि वे मंगलवार तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। इस मामले पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई।
हाईकोर्ट इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार 4 मार्च को अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट पेश की। ASI की रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद में पहले से ही पेंटिंग है, ऐसे में नए सिरे से पेंटिंग कराए जाने की कोई जरूरत नहीं है। ASI इस रिपोर्ट पर मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में आपत्ति जताई है।
हिंदू पक्ष ने हलफनामा दाखिल करने की मांगी इजाजत
इस मामले पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई. बेंच ने मस्जिद कमेटी को लिखित तौर पर आपत्ति दाखिल करने को कहा है. मस्जिद कमेटी को 4 मार्च को अपनी आपत्ति दाखिल करनी होगी. हिंदू पक्ष ने भी इस मामले में अपना हलफनामा दाखिल करने की इजाजत मांगी है. कोर्ट ने हिंदू पक्ष को भी 4 मार्च को ही हलफनामा दाखिल करने को कहा है. हिंदू पक्ष की तरफ से भी यह कहा गया है कि मरम्मत और पुताई होने से ढांचे को नुकसान हो सकता है.
बता दें कि रमजान का महीना एक मार्च से शुरू हो सकता है. रमजान के महीने में रोजेदारों कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए साफ सफाई की मांग को मंजूर किया गया है. एएसआई ने आज कोर्ट में फोटोग्राफ सहित अपनी रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें कहा कि मस्जिद में रंगाई की जरूरत नहीं है. बता दें कि मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मस्जिद में रंगाई पुताई की इजाजत दिए जाने की मांग की थी.
मस्जिद कमेटी ने इससे पहले संभल के डीएम को लेटर देकर ASI से रंगाई पुताई की इजाजत दिए जाने की मांग की थी लेकिन ASI ने इस मामले में मस्जिद कमेटी को इजाजत नहीं दी थी. मस्जिद में पुताई और मरम्मत का काम होगा या नहीं, यह 4 मार्च को तय होगा.
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