हिमाचल प्रदेश: विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्य करार दिए कांग्रेस के 6 विधायक

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कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि दलबदल विरोधी कानून के तहत छह विधायकों के खिलाफ़ उन्हें याचिका मिली थी.

उन्होंने कहा, “इन विधायकों ने चुनाव कांग्रेस से लड़ा था और दलबदल विरोधी क़ानून के तहत उनके ख़िलाफ़ याचिका मिली थी. मैंने अपने 30 पेज के आदेश में काफ़ी विस्तार से इसकी जानकारी दी है…मैंने उन 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है, अब वे हिमाचल प्रदेश के विधानसभा सदस्य नहीं हैं.”

कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी कि इन छह विधायकों ने बजट सत्र में पार्टी व्हिप के बावजूद इसका उल्लंघन किया था.

इस कार्रवाई के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 34 विधायक बचे हैं. विधानसभा चुनाव में पार्टी ने कुल 68 में से 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी.

-एजेंसी


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