हाईकोर्ट ने कहा, शाहजहां की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई
कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि कई लोग संदेशखाली जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को जाने दिया जा रहा है और कुछ को गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं कोर्ट से अपील करता हूं कि एक स्वतंत्र कमेटी बनाई जाए, जो संदेशखाली जाकर लोगों से बात करे। सुनवाई के दौरान मामले के एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) ने कहा कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि शाहजहां शेख को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है क्योंकि कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई हुई है। ये बात साफ होनी चाहिए। इस पर मामले पर सुनवाई कर रहे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने सिर्फ एसआईटी के गठन पर रोक लगाई हुई है, लेकिन शाहजहां शेख को पकड़ने पर कोई रोक नहीं है। अब हाईकोर्ट में इस मामले पर 4 मार्च को फिर सुनवाई होगी।
अभिषेक बनर्जी ने कोर्ट द्वारा शाहजहां की गिरफ्तारी पर रोक का दावा किया था
हाईकोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे वक्त सामने आई है, जब टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने रविवार की रात ही अपने एक बयान में कहा कि बंगाल सरकार कोर्ट के आदेश की वजह से शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। कोर्ट के आदेश से पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। अभिषेक बनर्जी के बयान पर विपक्षी पार्टी भाजपा ने निशाना साधा और इसे कोर्ट की अवमानना करार दिया था।
संदेशखाली में लोगों की जमीन कब्जाने और महिलाओं से यौन शोषण के आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों ने शाहजहां शेख और अन्य टीएमसी नेताओं पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। शाहजहां शेख बीती 5 जनवरी से फरार है। शेख बंगाल के राशन घोटाले में भी आरोपी है और इस मामले में पूछताछ के लिए ईडी की टीम शाहजहां शेख के ठिकानों पर 5 जनवरी को छापेमारी के लिए गई थी, लेकिन शाहजहां शेख के समर्थकों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया।
ईडी टीम पर हमले के मामले में भी शाहजहां शेख के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। अब संदेशखाली मामले में भी शाहजहां शेख आरोपी है, लेकिन अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। बशीरहाट के एसपी एचएम रहमान ने कहा कि हमें शाहजहां शेख के खिलाफ शिकायत मिली है और हम शिकायतों के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमने शहाजहां शेख के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।
-एजेंसी
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