इलाहाबाद हाई कोर्ट से किसान नेता नरेश टिकैत को 20 वर्ष पुराने हत्या के मामले में झटका लगा है। कोर्ट ने टिकैत व अन्य के खिलाफ मुजफ्फरनगर में चल रहे आपराधिक केस में एसएचओ भौंरा कला एसएस चौधरी व आइओ गुलाब चंद्र आर्या को गवाह के रूप में रिकार्ड के साथ बुलाने की अर्जी सत्र अदालत द्वारा निरस्त करने के आदेश को रद कर दिया है।
ट्रायल कोर्ट को अर्जी पर प्राथमिकता से कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सत्र अदालत ने गवाह बुलाने की अर्जी दाखिल करने में देरी करने तथा सुप्रीम कोर्ट के छह माह में केस तय करने के निर्देश के कारण अर्जी खारिज कर दी थी। उसे शिकायतकर्ता याची योगराज व राज्य सरकार ने चुनौती दी थी।
कोर्ट ने दोनों याचिकाएं मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर से केस का ट्रांसफर दिल्ली करने की अर्जी खारिज कर सत्र अदालत को छह माह में केस तय करने का आदेश दिया है। यदि गवाह बुलाया जाता है तो केस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने योगराज व राज्य सरकार की याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए दिया।
Compiled: up18 News
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