पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर शोभायात्रा के दौरान हिंसा के बाद ममता बनर्जी सरकार सवालों के घेरे में है। इस बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने हनुमान जयंती के संबंध में ममता बनर्जी सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं।
हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर बंगाल पुलिस हालात नहीं संभाल पा रही है तो केंद्रीय बलों को तैनात किया जाए। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिस इलाके में धारा 144 लगी है, वहां से होकर जुलूस न निकले। रामनवमी पर हावड़ा के बाद हुगली में भी हिंसा हुई थी। इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार से रिपोर्ट तलब की थी।
पश्चिम बंगाल में पिछले छह दिन से चल रही हिंसक घटनाओं पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर बंगाल पुलिस से नहीं संभलता है तो जुलूस वाले इलाकों में पैरामिलिट्री यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF)तैनात की जाए।
अदालत में सुनवाई के दौरान एक महिला वकील ने दलील दी कि शोभायात्रा के दौरान पथराव में उन्हें चोटें आई थीं। साथ ही जहां धारा 144 लगी हो वहां से हनुमान जयंती की शोभायात्रा न निकाली जाए।
Compiled: up18 News

