NGT के बाद योगी सरकार का भी आदेश, 13 जिलों में पूरी तरह पटाखे जलाने पर बैन

Regional

लखनऊ। NGT के आदेश का अनुपालन करते हुए योगी सरकार ने भी पटाखों पर बैन संबंधी आदेश जारी कर दिया है। पटाखे बैन का आदेश फिलहाल 30 नवंबर तक जारी रहेगा। 30 नवंबर के बाद सरकार आगे समीक्षा के बाद फैसला लेगी।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा और दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश में भी सरकार ने पटाखे जलाने पर बैन लगा दिया है। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी किए गए आदेश में 13 जिलों में पूरी तरह पटाखे जलाने पर बैन है जबकि अन्य जिलों में अब सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकेंगे।

नेशनल ग्रीन ट्राइब्‍यूनल (NGT) ने एक आदेश में कहा था कि देश के जिन राज्यों में एम्बिएंट एयर क्वालिटी ‘खराब’ की श्रेणी में बनी हुई है, उन राज्यों और शहरों में भी 9 नवंबर की मध्यरात्रि से लेकर 30 नवंबर की मध्यरात्रि तक पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर प्रतिबंध से जुड़ा NGT का आदेश लागू होगा। जिन शहरों में एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉडरेट है, वहां सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकते हैं।

30 नवंबर तक रहेगा बैन

ओडिशा और राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई। बाद में दिल्ली सरकार ने भी यहां 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच पटाखे जलाए जाने पर बैन लगा दिया। वेस्ट बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस को आदेश का सख्ती से पालन करवाने का निर्देश दिया है।

ग्रीन क्रेकर्स बेचे जाने का आदेश

आदेश में कहा गया है कि जिन जिलों में पटाखों पर बैन किया गया है, वहां के लोग दीपावली के दिन डिजिटल, लेजर आदि तकनीकि का प्रयोग करके दिवाली मना सकते हैं। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन जनपदों में एक्यूआई मॉडरेट या उससे बेहतर है वहां पर केवल ग्रीन क्रेकर्स ही बेचे जाएं

इन शहरों में लगा बैन

मुजफ्फरनगर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बागपत, बुलंदशहर।

-एजेंसियां

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *