प्रदूषण पर अध्‍यादेश लाई सरकार, 5 साल तक की कैद और एक करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान

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नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार ने अध्‍यादेश जारी कर प्रदूषण फैलाने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया है। केंद्र सरकार ने नए अध्यादेश के जरिये प्रावधान किया है कि जो भी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होगा, वह दोषी पाए जाने पर पांच साल तक कैद की सजा भुगतेगा और उस पर एक करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

राष्ट्रपति ने बुधवार रात ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी। इसके तहत कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट भी बनाया गया है जो दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाके को देखेगा।

ऑर्डिनेंस के तहत 18 सदस्यीय कमीशन का भी गठन

18 सदस्यों का कमीशन बनाया गया है जिसका एक चेयरपर्सन होगा जो पूर्ण कालीन होगा। ये चेयरपर्सन भारत सरकार के सेक्रेटरी या राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी होंगे। इन 18 सदस्यों में ब्यूरोक्रेट, एक्टिविस्ट और अन्य एक्सपर्ट होंगे। कमीशन के सदस्यों का कार्यकाल तीन साल का होगा। कमीशन वायु प्रदूषण की मॉनिटरिंग करेगा और पर्यावरण कानून से संबंधित मामले देखेगा। साथ ही रिसर्च और नई तकनीक ईजाद करेगा।

कमीशन इन तीनों एरिया में काम करने के लिए सब कमेटी का गठन कर सकेगा। कमीशन पराली जलाने के मसले को देखेगा। साथ ही वाहन प्रदूषण, धूलकण प्रदूषण और अन्य तमाम कारकों को देखेगा जिससे कि दिल्ली और एनसीआर में एयर क्वॉलिटी खराब होती रही है।

संसद को वार्षिक रिपोर्ट देगा कमीशन

कमीशन अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद को सौंपेगा। साथ ही प्रस्ताव किया गया है कि ये कमीशन सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त ईपीसीए को स्थानांतरित करे। कमीशन के तहत काम करने वाली तमाम बॉडी दिल्ली और एनसीआर के एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट को देखेगी। साथ ही कहा गया है कि राज्यों की एजेंसी और कमीशन की तरफ से जारी निर्देश में अगर टकराव हुआ तो कमीशन का आदेश मान्य होगा।

प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कमीशन शिकायत करेगा और शिकायत कोर्ट में की जाएगी। शिकायत के आधार पर कार्यवाही होगी। कमीशन के आदेश के खिलाफ कोई भी अपील एनजीटी में की जा सकेगी। कोई अन्य बॉडी और अथॉरिटी आदेश पारित नहीं करेगी।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी थी जानकारी

सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर को पराली जलाने पर रोक के लिए उठाए गए कदमों की निगरानी के लिए रिटायर जस्टिस की कमेटी बनाने के आदेश को फिलहाल स्थगित कर दी थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया था कि पराली जलाने से रोकने और वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार एक समग्र कानून लाने जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को उक्त जानकारी दी थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर को पारित अपने उस आदेश को स्थगित कर दी थी जिसमें पराली मामले को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस मदन बी लोकूर की कमेटी का गठन का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुद्दा एक ही है कि प्रदूषण के कारण लोग परेशान हैं, ऐसे में वायु प्रदूषण रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि केंद्र सरकार ने इस मामले में समग्र नीति बनाई है और सुप्रीम कोर्ट के सामने चार दिनों में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए जा रहे कानून का ड्राफ्ट पेश कर दिया जाएगा।

-एजेंसियां

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