KYC कराने के लिए ग्राहक को बार-बार बैंक जाने की जरूरत नहीं: RBI

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पता बदलने पर बैंक ग्राहकों को क्या करना चाहिए?

अगर आपका पता बदला है तो आप इसी प्रोसेस के जरिए बैंक को अपना नया पता भेज दें। उसकी उसे 60 दिनों के भीतर वेरिफाई कर लेगा। बैंक आपके नए पते पर दो महीने के भीतर चिट्ठी भेजकर उसे वेरीफाई कर देगा। सिन्हा ने कहा कि अगर आपका एक बैंक में केवाईसी है तब भी दोबारा केवाईसी करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि एक सीकेवाईसीआर है। इसके तहत ग्राहक को एक सीकेवाईसीआर आईडेंटिफायर नंबर दिया जाता है। अगर आप अपना आईडेंटिफायर नंबर बैंक के साथ शेयर कर लेते हैं तो दूसरे बैंक को केवाईसी फिर से करने की जरूरत नहीं करेगी।

बैंक अगर ब्रांच आकर रीकेवाईसी करने के लिए कहे तो यहां करें शिकायत

उनके अनुसार अगर बैंक उसके बावजूद बैंक आकर केवाईसी करने करने के लिए कहता है तो बैंक बैंकिंग लोकपाल व नॉन लीगल फास्ट रेजुल्यूशन के प्रावधानों के तहत आरबीआई के पास इसकी शिकायत की जा सकती है। आरबीआई के अधिकारियों ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बातें कही है।

रीकेवाईसी के मुद्दे पर आरबीआई गवर्नर ने आगे कहा कि जानकारी के अभाव में कई जगहों पर इस तरह की परेशानी हो सकती है। ऐसा जानकारी की कमी के कारण होता है इसलिए लोगों का जागरूक होना जरूरी है।

दास ने कहा, हमारे पास ओमबुड्समैन में शिकायतें आती रहती है और हम उन इन विषयों का समाधान भी करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे निर्देश स्पष्ट हैं और हम बैंकों के समक्ष इन निर्देशों को दोहराते रहते हैं। जिन बैंकों से अधिक शिकायतें आती हैं उन्हें आंतरिक रूप से हम इन दिशा-निर्देशों पालन करने के लिए कहते रहते हैं। अगर आपको रीकेवाईसी करवाने में दिक्कत हो रही हो तो आप आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध इन लिंक्स पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

Compiled: up18 News