सावधान: हर कोई नहीं लगा सकता कार पर तिरंगा, नियम तोड़ा तो हो सकती है सख्त कार्यवाई

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पहले गुरुग्राम का यह मामला जान लाजिए

गुरग्राम के डीएलएफ फेज थ्री में कार के बोनट में तिरंगा झंडा लगाने पर गुरुग्राम पुलिस ने चालक के विरुद्ध कार्रवाई की है। पुलिस ने जब गाड़ी को रोका तो चालक ने बताया कि उनके मालिक ने यह झंडा लगवाया है, जबकि इसको लेकर उनके पास किसी प्रकार की अनुमति नहीं थी। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

अब नियम भी जान लीजिए, कौन लगा सकता है झंडा

गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी गई है और राष्ट्रीय ध्वज फहराने संबंधी भारतीय झंडा संहिता 2002 बनाई गई है। इसमें झंडारोहण को लेकर कई नियम बनाए गए हैं और बताया गया है कि किस तरह से राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

इस झंडा संहिता में कुछ लोगों को कार में झंडे फहराने के विशेष अधिकार दिए गए हैं। बता दें कि राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, राज्यपाल और उप राज्यपाल, प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा और लोकसभा उपाध्यक्ष, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों पोस्टों के अध्यक्ष, विधानसभाओं के अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश व हाईकोर्ट के न्यायाधीश गाड़ी पर तिरंगा लगा सकते हैं।

तिरंगे के अपमान पर क्या है सजा का प्रावधान

तिंरगे के अपमान पर देश के कानून में सजा का भी प्रावधान है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के सेक्शन 2 के तहत तिरंगे झंडे का अनादर करने पर 3 साल की जेल या जुर्माना दोनों हो सकता है। एक बात और, जब कोई विदेशी मेहमान सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई कार में यात्रा करता है तो राष्ट्रीय ध्वज कार के दाईं ओर लगता है वहीं संबंधित देश का झंडा कार के बाईं ओर लगाना होता है।

Compiled: up18 News