कोर्ट के फैसले पर जूही चावला ने कहा, 5G के ख‍िलाफ नहीं हैं…बस सुरक्षा चाहते हैं

Entertainment

मुंबई। बॉलीवुड एक्‍ट्रेस जूही चावला बीते दिनों 5G रेडिएशन के ख‍िलाफ आवाज बुलंद करने के कारण खूब चर्चा में रही हैं। जूही ने दिल्‍ली हाई कोर्ट में इसको लेकर याचिका भी दाख‍िल की थी, जिसमें उन्‍हें कोर्ट ने फटकार लगाई गई। यही नहीं, एक्‍ट्रेस पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अब जूही ने सोशल मीडिया के जरिए एक बार फिर इस मसले पर अपनी राय दी है। जूही ने कहा कि बीते दिनों खूब शोर हुआ, जिसमें एक जरूरी मेसेज कहीं खो गया। जूही कहती हैं कि वह 5G के ख‍िलाफ नहीं हैं, वह तो बस इतना चाहती हैं कि अथॉरिटीज इस बात का सर्टिफिकेट दे दें कि 5G बच्‍चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए और हम सब के लिए सुरक्ष‍ित है।

जूही ने ट्विटर और इंस्‍टाग्राम पर शेयर किया वीडियो

जूही चावला ने ट्विटर और इंस्‍टाग्राम पर 1 मिनट 24 सेकेंड का वीडियो शेयर किया है। इसे शेयर करते हुए जूही ने लिखा है- ‘नमस्‍ते, इन पिछले दिनों में इतना शोर हो गया कि मैं तो अपने आप को भी नहीं सुन पाई। इस शोर में मुझे लगा कि एक बहुत अहम, बहुत ही महत्‍वपूर्ण मेसेज शायद खो गया और वो था कि हम 5G के ख‍िलाफ नहीं हैं। हम 5G के ख‍िलाफ नहीं है, बल्‍क‍ि हम तो इसका स्‍वागत करते हैं। आप प्‍लीज जरूर लेकर आइए। हम बस यही कहना चाह रहे हैं कि अथॉरिटीज यह सर्टिफाई करें कि यह सेफ है।’

‘हमें बता दीजिए ताकि हमारा डर निकल जाए’

जूही वीडियो में आगे कहती हैं, ‘हम सब यह कह रहे हैं प्‍लीज आप इसे सर्टिफाई कर दीजिए, इस पर स्‍टडीज, इस पर रिसर्च पब्‍ल‍िक डोमेन में पब्‍ल‍िश कर दीजिए ताकि हमारा ये जो डर है, ये निकल जाए। हम सब लोग आराम से जाकर सो जाएं। हम बस यह जानना चाहते हैं कि यह बच्‍चों के लिए प्रग्‍नेंट के लिए, जो बच्‍चे अभी पैदा नहीं हुए हैं, उनके लिए भी यह सेफ है, सुरक्ष‍ित है। हम बस यही कह रहे हैं।’

कोर्ट ने लगाई थी जूही चावला को फटकार

इससे पहले दिल्‍ली हाई कोर्ट ने जूही चावला को मामले में कड़ी फटकार लगाई थी। जूही की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि उनकी अपील तथ्‍यों की बजाय कानूनी सलाह पर आधारित है। यह कोर्ट के समय को बर्बाद करने जैसा है। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे यह सब पब्‍ल‍िसिटी बटोरने के लिए किया गया है लिहाजा जूही चावला को कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए 20 लाख रुपये का जुर्माना भरने के निर्देश दिए जाते हैं। इसके साथ ही जूही को कोर्ट की सुनवाई के लिए बकाया फीस भरने के लिए भी एक से डेढ़ हफ्ते का समय दिया गया।

-एजेंसियां