हरिद्वार धर्म संसद मामले में उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी

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हरिद्वार धर्म संसद में मुसलमानों के ख़िलाफ़ कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है.

बुधवार को इस मामले से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वो इस तरह की और आयोजनों के बारे में स्थानीय प्रशासन के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि धर्म संसद में किसी समुदाय के ख़िलाफ़ भड़काऊ बातें करना क़ानून और पूर्व में दिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विरुद्ध है.

हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर को आयोजित धर्म संसद में हिंदुत्व को लेकर साधु-संतों के विवादित भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे.

धर्म संसद से जुड़े वीडियो में साधु-संत धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने, मुसलमान को देश का प्रधानमंत्री न बनने देने, मुसलमान आबादी न बढ़ने देने समेत धर्म की रक्षा के नाम पर विवादित भाषण देते हुए दिखाई दिए थे. धर्म संसद में महिला संत भी कॉपी-किताब रखने और हाथ में शस्त्र उठाने जैसी बात कहती हुई नज़र आई थीं.

इस आयोजन से संबंधित वीडियो के वायरल होने के कई घंटे बाद तक पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसके चलते ज़िला प्रशासन पर सवाल उठने लगे थे.
बाद में उत्तराखंड पुलिस ने कुछ लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है.

-एजेंसियां

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