यूपी: लव जिहाद अध्यादेश के तहत बरेली में दर्ज हुआ पहला मामला

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बरेली। कथित लव जिहाद संबंधी ‘विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम-2020’ अध्यादेश को लागू हुए चौबीस घंटे भी नहीं बीते कि बरेली में इस क़ानून के तहत पहला मामला दर्ज कर लिया गया.

प्राप्‍त जानकारी के अनुसार बरेली ज़िले के देवरनियां गांव के रहने वाले टीकाराम ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि गांव का ही रहने वाला एक युवक उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है. पुलिस ने टीकाराम की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिकायतकर्ता ने बताया कि शरीफनगर गांव के रहने वाले रफीक अहमद के बेटे उवैस अहमद ने उनकी बेटी के साथ जान-पहचान बढ़ाई और बाद में उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा. शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने तथा उनके परिवार ने कई बार उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था लेकिन वह मानने को राजी नहीं है. उन्होंने बताया कि उवैस लगातार उनकी बेटी पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहा था. इसके बाद उन्होंने देवरनियां थाने में शिकायत दर्ज करा दी. पुलिस ने अध्यादेशित उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5, 2020 तथा आईपीसी की धारा 504/506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने बताया कि मामले में कार्यवाही की जा रही है. आरोपी मौके से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है.

बरेली ज़िले के एसपी देहात डॉक्टर संसार सिंह ने बताया, “अभियुक्त लड़की को भगा ले गया था. पहले भी उसके ऊपर केस दर्ज किया गया था. पीड़ित लड़की के परिजनों की ओर से शिकायत की गई है कि लड़का धर्म परिवर्तन और शादी के लिए दबाव बना रहा है. नए अध्यादेश के तहत उसके ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज कर लिया गया है. लड़का फ़रार है लेकिन जल्द ही उसकी गिरफ़्तारी कर ली जाएगी.”

-एजेंसियां