मथुरा। हाथी पर योगाभ्यास करने के मामले में योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। न्यू आगरा थाने में दी गयी तहरीर पर कोई कार्यवाही न होने पर अधिवक्ता नरेन्द्र शर्मा ने जिला न्यायालय आगरा में परिवाद दायर किया है। इस मामले में कोर्ट ने 22 दिसंबर को वादी के बयान दर्ज कराने की तारीख मुकर्रर की है।
विगत 24 अक्तूबर को मथुरा के महावन स्थित रमणरेती आश्रम में बाबा रामदेव ने हाथी पर योगासन किए थे। इस दौरान वह योग का अभ्यास कराते समय हाथी से गिर गए। हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं लगी थी।
वाद दायर करने वाले अधिवक्ता नरेन्द्र शर्मा ने बताया कि बाबा रामदेव ने वन्य जीव अधिनियम के उल्लंघन किया है। इस मामले में उन्होंने शहर के न्यू आगरा थाने में तहरीर देकर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। इससे पहले उन्होंने बाबा रामदेव, हाथी रेस्क्यू सेंटर चुरमुरा के निदेशक और एक टीवी चैनल को नोटिस भेजा था। नोटिस का जवाब नहीं देने पर अधिवक्ताओं ने मंगलवार को थाने में तहरीर दी गई थी। अब कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
अधिवक्ता नरेन्द्र शर्मा ने जिला न्यायलय आगरा में परिवाद दायर किया है। इस मामले में कोर्ट ने 22 दिसंबर को वादी के बयान दर्ज कराने की तारीख मुकर्रर की है।