नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से निर्वाचन को चुनौती देने वाली पूर्व बीएसएफ कॉन्स्टेबल तेज बहादुर यादव की अपील सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी.
चीफ़ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने आज ये फ़ैसला सुनाया. 18 नवंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की बात सुनने के बाद फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व बीएसएफ कॉन्स्टेबल तेज बहादुर यादव की तरफ़ से प्रदीप यादव ने पैरवी की जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हरीश साल्वे ने दलीलें रखीं.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले तेज बहादुर यादव की अपील इस आधार पर ठुकरा दी थी कि वे वाराणसी के न तो मतदाता हैं और न ही उन्होंने मोदी के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ा था.
हालांकि तेज बहादुर वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन निर्वाचन आयोग ने उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी थी.
-एजेंसियां