नई दिल्ली। कोल ब्लॉक आवंटन मामले में अनियमितताओं के दोषी पाए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को CBI कोर्ट ने तीन साल की सज़ा सुनाई है. दिलीप रे के अलावा दो और लोगों को भी तीन-तीन साल की सज़ा सुनाई गई है.
अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके दिलीप साल 1999 में झारखंड मे कोल ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं के दोषी पाए गए थे.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक 14 अक्टूबर को कोर्ट ने दिलीप और कोयला मंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारियों को दोषी करार दिया था.
दिलीप के वकील ने उनकी बढ़ती उम्र, बिगड़ती सेहत और पारिवारिक ज़िम्मेदारियों का हवाला देते हुए कम सज़ा देने की माँग की थी.
सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) , 420 (धोखाधड़ी) और 409 (विश्वासघात) और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले दर्ज किए थे.
-BBC