लखनऊ। कोरोना को लेकर योगी सरकार ने सख्त निर्देश दिए है कि प्रदेश में शादी-समारोहों में लोगों के शामिल होने वाले 100 से ज्यादा ना हों और इस आदेश का उल्लंघन करने पर दोषियों के खिलाफ एुआईआर दर्ज की जाएगी।
इसके अलावा 100 लोगों की क्षमता वाले मैरिज हॉल में एक बार में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं।
शादी में बैंड व डीजे लगाने पर पाबंदी लगा दी गई है और बुजुर्ग व बीमार व्यक्ति भी समारोह में शामिल नहीं हो सकेंगे। नियमों के उल्लंघन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।
जारी की गई एडवायजरी में कहा गया है कि समारोह स्थल पर कोरोना प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। वहीं, थर्मल स्कैनर व सैनिटाइजर की भी उपलब्धता हो।
17 दिनों में होंगी करीब 35 हजार शादियां
समारोहों में लोगों के शामिल होने की संख्या पर सरकार में रविवार से ही विचार-विमर्श चल रहा था। दरअसल, वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि सहालग 25 नवंबर से 11 दिसंबर तक चलेगी और परिवार इस वक्त आयोजनों की तैयारियों में दिन-रात एक किए हुए हैं। वेडिंग प्लानर, होटलों, बैंड-बाजा और कैटरिंग वालों का कहना है कि छोटी-बड़ी मिलाकर करीब 35 हजार शादियां 17 दिनों में होंगी।
ऐसे में मेहमानों की संख्या को सीमित करने पर व्यापार पर असर पड़ेगा जो कि लॉकडाउन के बाद से ही बदहाल है। वहीं, शादी वाले परिवारों का कहना है कि निमंत्रण बांटने के बाद लोगों को आने से मना करना संभव नहीं होगा…। हालांकि, सरकार ने कोरोना की समस्या को देखते हुए सख्त एडवायजरी जारी कर दी है।
– एजेंसी