कर्नाटक सरकार ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून लाएगी: मंत्री सीटी रवि

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बेंगलुरु। कर्नाटक के पर्यटन मंत्री सीटी रवि (C.T. Ravi) का बयान इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले के कुछ दिन बाद आया है कि शादी के लिए धर्मांतरण करना अवैध है। इससे पूर्व, भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानूनी प्रावधान लाने की अपनी मंशा की घोषणा कर चुके हैं।

कर्नाटक के पर्यटन मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सी.टी. रवि (C.T. Ravi) ने मंगलवार को कहा कि राज्य शादी के नाम पर धर्मांतरण (Religious Conversion) करने पर रोक लगाने के लिए कानून (New Law) लाएगा। उन्होंने कहा कि जब ‘जिहादी’ (Jihadist) राज्य में महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं तो सरकार चुप नहीं बैठेगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के बाद आया बयान

उनका बयान इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) के इस फैसले के कुछ दिन बाद आया है कि शादी के लिए धर्मांतरण करना अवैध है। इससे पूर्व, भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश ‘लव जिहाद’ (Love Jihad) के खिलाफ कानूनी प्रावधान लाने की अपनी मंशा की घोषणा कर चुके हैं।

‘जिहादी हमारी बहनों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं तो हम चुप नहीं बैठेंगे’

रवि ने ट्वीट किया, ‘इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश की तर्ज पर कर्नाटक शादी के नाम पर धर्मांतरण करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून लागू करेगा। जब जिहादी हमारी बहनों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं तो हम चुप नहीं बैठेंगे।’ उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के कृत्य में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी एवं त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 31 अक्टूबर को अपने आदेश में कहा था कि सिर्फ शादी के लिए धर्म बदलना वैध नहीं है।

-एजेंसियां

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