आम्रपाली के ग्राहकों ने SC को बताया, आदेश के बाद भी रु. जमा नहीं करा रहे प्रमोटर

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नई दिल्‍ली। आम्रपाली बिल्डर्स के ग्राहकों ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ग्रुप के प्रमोटर अनिल शर्मा ने अदालत के आदेश के बावजूद 250 करोड़ रुपये नहीं जमा कराये हैं.

आम्रपाली बिल्डर्स के फ्लैट खरीदने वाले ग्राहकों के संगठन के वकील एमएल लाहोटी ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उदय उमेश ललित की अगुवाई वाली बेंच को बताया, “आम्रपाली ग्रुप के प्रमोटर अनिल शर्मा ने 250 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की रकम का गबन/हेराफेरी की है.

सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई, 2019 को अपने आदेश में अनिल शर्मा को ये आदेश दिया था कि वो ये रकम जमा कराएं लेकिन ऐसा अभी तक नहीं किया गया है.”

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और अनिल शर्मा के वकील की दलीलों को खारिज करते हुए ये आदेश पर अमल का निर्देश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर इसके लिए ज़रूरी हुआ तो अनिल शर्मा को न्यायिक हिरासत से बुलाकर फॉरेंसिक ऑडिटर्स के सामने थोड़े समय के लिए पेश किया जा सकता है.

इस पैसे की वसूली कैसे की जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट दो हफ़्ते बाद अंतिम फ़ैसला सुनाएगा.

सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात भी रखी गई कि कई बैंक आम्रपाली समूह की परियोजनाओं में निवेश करने से कतरा रहे हैं. आम्रपाली समूह की परियोजनाओं की देखरेख अब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) कर रही है.

-BBC