आगरा सहित प्रदेश के कई शहरों में आतिशबाजी पर रोक, बिक्री के लाइसेंस भी होंगे निरस्त

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आगरा। एनजीटी ने रविवार रात से ही अधिक एक्यूआई वाले शहरों में 30 नवंबर तक आतिशबाजी पर पूरी तरह रोक लगा दी है। क्योंकि आगरा भी सर्वाधिक एक्यूआई वाले शहरों की सूची में शामिल है जिसके चलते एनजीटी के आदेश के बाद आगरा जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने शहर में पटाखों की बिक्री और पटाखे चलाने पर रोक लगा दी है। इस बार आतिशबाजी की दुकानों के लिए जो 286 अस्थाई लाइसेंस जारी किए गए थे वे भी निरस्त कर दिए गए हैं।

आगरा डीएम के दिये आदेश के मुताबिक आतिशबाजी की दुकान के किसी भी लाइसेंस को रिन्यू करने और नया लाइसेंस बनाने पर भी रोक लगा दी गई है। लेकिन यह रोक कब तक रहेगी यह स्पष्ट नहीं किया है। आपको बता दें कि आगरा में एक्यूआई लेवल 458 है जो कि हवा के खतरनाक मानक स्तर पर है।

आपको बताते चलें कि एक्यूआई के मानक क्या हैं-

0 से 50 एक्यूआई का मतलब है अच्छी हवा,
51 से 100 एक्यूआई का मतलब है संतोषजनक हवा,
101 से 200 एक्यूआई का मतलब मध्यम हवा,
201 से 300 एक्यूआई का मतलब है खराब हवा
जबकि 301 से 400 एक्यूआई का मतलब बेहद खराब हवा होता है
401 से 500 एक्यूआई का मतलब खतरनाक हवा से है जिसकी श्रेणी में ताजनगरी शामिल है।

बता दें कि देश में टॉप प्रदूषित शहरों में आगरा टॉप पर है। उसके बाद गाजियाबाद, भिवाड़ी, जिंद, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, बुलंदशहर, गुरुग्राम , खैरथल, फतेहाबाद, धारूहेरा, नोएडा , फरीदाबाद, बागपत , दिल्ली , हापुड़ हैं।

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