आगरा: वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूर्वदशम् (कक्षा 9-10) एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के ऑनलाइन आवेदन पत्रों में आधार प्रमाणीकरण हेतु निर्धारित तीन बार से अधिक सुविधा प्रदान किये जाने एवं स्पेलिंग सम्बन्धी त्रुटि को जनपदीय लॉगिन से सत्यापित किये जाने सम्बन्धी बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। यह जानकारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने दी।
उन्होंने बताया है कि प्रत्येक संस्था स्वयं अवगत होते हुये इस सम्बन्ध में प्रत्येक छात्र/छात्रा को भी अवगत करा दें, कि आधार प्रमाणीकरण हेतु प्रथम 03 अवसर समाप्त होने के उपरान्त पुनः 72 घण्टे के पश्चात् 03 अतिरिक्त अवसर ही मिलेगें।
जनपदीय लॉगिन पर उपलब्ध आप्शन में नवीनीकरण के आवेदन पत्रों में स्पेलिंग की गलती को छात्र/छात्रा द्वारा सही करने पर डाटा जनपदीय अधिकारी अपने लॉगिन से छात्र/छात्राओं द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख सही होने की दशा में साक्ष्य अभिलेख अपलोड करते हुए सत्यापन करेंगे जिससे कि छात्र/छात्रा के सही नाम से आधार प्रमाणीकरण किया जाना सम्भव हो सकें। तत्क्रम में उनको निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक छात्र/छात्रा को अवगत कराना सुनिश्चित करें, कि आधार प्रमाणीकरण हेतु प्रथम 03 अवसर समाप्त होने के उपरान्त पुनः 72 घण्टे के पश्चात् 03 अतिरिक्त अवसर ही मिलेंगे।
उसके पश्चात् कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा तथा नवीनीकरण के आवेदन पत्रों में स्पेलिंग की गलती को छात्र/छात्रा द्वारा सही करने पर डाटा जनपदीय लॉगिन से छात्र/छात्राओं द्वारा निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराये गये प्रार्थना पत्र के साथ सम्बन्धित अभिलेखों के नियमानुसार सही होने की दशा में जनपद स्तर से सत्यापन किया जायेगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी प्रार्थना पत्र पर किसी भी स्तर से कोई कार्यवाही सम्भव नहीं होगी।