आगरा: अपर जिलाधिकारी (नगर)/प्रभारी अधिकारी खनिज ने जनपद में उपखनिज गिटटी, बालू, मौरंग के फुटकर विक्रेताओं को सूचित किया है कि शासन द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि फुटकर विकेता, जो अधिकतम 100 घनमी0 तक खनिज की मात्रा भण्डारित कर सकते हैं, को भण्डारण अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नही होगी।
परन्तु उन्हें स्वयं का विवरण वेब पोर्टल updgm.in पर आनलाईन दर्ज करना होगा तथा साथ ही साथ सम्बन्धित जिले के खान अधिकारी को प्रपत्र ’घ’ में त्रैमासिक विवरणी दाखिल करनी होगी“।
उन्होंने जनपद के समस्त फुटकर विकेताओं को निर्देशित किया है कि 15 दिनों के अन्दर स्वयं का विववरण उक्त वेब पोर्टल updgm.in पर आनलाईन दर्ज कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में उनके बिरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, जिसके जिम्मेदार वे स्वंय होगे।
- Jewelry has been adorned by people as far as time goes, and with different evolutions occurring jewelry evolved too with the time and the trends – Jina’s Jewels - July 6, 2022
- Passionate director and cinematographer Raj Ahir holds a mark in the Gujarati film industry with his eccentric work - July 6, 2022
- नूपुर शर्मा का सिर कलम करने पर इनाम की घोषणा करने वाला चिश्ती गिरफ्तार - July 6, 2022