नई दिल्ली। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ अदालती कार्यवाही शुरू करने पर सहमति दे दी है। मालूम हो कि कामरा ने बीते 11 नवंबर को पत्रकार अर्णव गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद एक के बाद एक कई ट्वीट किये थे। इन ट्वीट्स में सुप्रीम कोर्ट और न्यायमूर्तियों के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। यही नहीं, बीते शुक्रवार को कामरा ने अपने विवादित ट्वीट हटाने या उनके लिए माफी मांगने से भी इंकार कर दिया था।
दरअसल, न्यायालय की अवमानना कानून में प्रावधान है कि किसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्रिमनल अवमानना की याचिका दाखिल करने के लिए अटार्नी जनरल या सालिसिटर जनरल की सहमति जरूरी होती है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने अदालत के बारे में किए गए कुणाल कामरा के ट्वीट्स को न्यायालय की अवमानना माना है। ऐसे में अटार्नी जनरल की मंजूरी के बाद अब कामरा के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू हो सकती है। वैसे अदालत खुद मामले को संज्ञान में लेकर आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू कर सकती है।
हाल ही में कामरा द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर एक संसदीय समिति ने ट्विटर से भी जवाब तलब किया था। संसदीय समिति ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट से पूछा था कि आखिर कॉमेडियन के विवादास्पद ट्वीट पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने बताया था कि समिति ने ट्विटर से सात दिन के भीतर जवाब देने को कहा है।
लेखी के मुताबिक कामरा के ट्वीट पर ट्विटर ने कहा है कि जब तक अदालत इस तरह के आदेश जारी नहीं करती तब तक पोस्ट को नहीं हटाया जा सकता है।
-एजेंसियां